वैदिक नारी : उपेक्षित भी और प्रताड़ित भी

वैदिककालीन साहित्य में कन्या जन्म एवं उसके लालन-पालन में पुत्र के समान स्तर के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी तथ्य सामने आते है। वृहदारण्यक उपनिषद् में कन्या जन्म का ‘दुहिता में पांडित्य जायते’ कहकर आदर किया गया है एवं वाराह गृह-सुत्र में सुन्दर कन्याओं की उत्पत्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। यहाँ कन्या के प्रति कुछ श्लोकों में पुत्री के प्रति स्नेह की अभिव्यक्ति भी मिलती है5 एवं अभिभावक एवं उसकी पुत्री के सम्बन्धों की स्वर्ग एवं पृथ्वी की उपमा द्वारा अभिव्यक्ति की गई है। वृहदारण्यक उपनिषद् में विदुषी पुत्री के जन्म की कामना करने के लिए एक अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। लेकिन अथर्ववेद में कहा गया है कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हो और कन्या का जन्म किसी ओर के घर में हो। आगे कहा गया है कि पुत्र के बाद पुत्र का ही जन्म हो न कि कन्या का। तैतिरीय संहिता के अनुसार पुत्र का जन्म होने पर पिता आनन्दपूर्वक माता के पास लेटे हुए नवजात शिशु को उठा लेता था किन्तु यदि कन्या होती थी तो उसे वहीं लेटे रहने देता था। ऐतरेय ब्राह्यण में तो कन्या की उत्पिŸा को स्पष्ट शोक का कारण माना गया है। लेकिन आगे चलकर कन्याओं के प्रति आर्यों की चाहत कुछ बढ़ी। वृहदारण्यक उपनिषद में पुत्र की कामना के साथ ही कन्या जन्म को आदर दिया गया है। वराह गृहसुत्र में बताया गया है कि अच्छी संतान विशेषकर सुन्दर कन्याओं की उत्पिŸा के समय वधुएॅँ दुंदभी, गोमुख आदि वाद्यों का वादन कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती थी।6 उŸारवैदिक युग एवं महाकाव्य काल तक आते-आते पुत्र की कामना अत्यंत बलवती होने लगी। कन्यादान को गोदान से तुलनीय समझने वाले समाज में कन्या का जन्म, सुरक्षा, की जिम्मेदारियों, विवाह के बाद कन्या के दूसरे के घर में चले जानेवाले धन एवं पिण्डदान में पुत्र की आवश्यकता के कारण, घर में गाय आने से भी कम प्रसन्नता का कारण बनता था।
अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया है। आदर्श राजनीतिक संस्थाओं की तुलना पुत्रियों से की गई है पुत्रों से नहीं लेकिन पिŸारों के उद्वार के लिए वह अपने माता - पिता और पति तीनों कुलों के लिए संकट थी। मनुस्मृति तक कन्या की स्थिति अपनी हीनतम स्थिति में पहुँच गई एवं उस पर नियंत्रण एवं बंधन कठोरतम होते चले गये। मनु ने पुत्री को पुत्र के समान ही माना है। नारद और वृहस्पति ने पुत्र के अभाव में कन्या के पुत्र को पिता की संतान होने से सम्पत्ति का उत्तराधिकार बताते हैं। वेदों में कुछ श्लोक इस बात को रेखांकित करते हैं कि कुमारियों के लिए शिक्षा अपरिहार्य एवं महत्वपूर्ण मानी जाती थी। एक शिक्षित लड़की का विवाह एक ऐसे दूल्हे से किया जाना चाहिए जो उसके समान ही शिक्षित हो। ऋग्वेद और अथर्ववेद में 25 ऋषिकाओं के नाम हैं वे 422 मंत्रों की द्रष्टा है। वाक्, आम्भृणी, घोषा, अपाला, उर्वशी, इन्द्राणी, सची, रोमशॉ, श्रद्धा, कामायनी, यमी, वैवस्वती आदि प्रख्यात् ऋषिकाएँ हैं। ऋग्वेद (1.179.2) में लोपामुद्रा का कथन सारगर्भित है कि सत्य की साधना करने वाले देवतुल्य ऋषियों ने भी संतति प्रवाह चलाया है, वे भी जीवन के अंत तक ब्रह्मचारी ही नहीं रहे, उनकी भी पत्नियाँ थीं। वैदिक स्त्री दब्बू और शोषक नहीं है, वह खुलकर बात करती है, लोपामुद्रा भी अपने ऋषि पति से भी संवाद करते हुए खुलकर बोलती है, ऐसी ही एक ऋषिका है इन्द्राणी। इन्द्राणी कहती है कि ‘मैं मूर्धन्य हूँ, उग्र वक्ता हूँ।’ एक अन्य श्लोक में रोमशा की उद्घोषणा है कि जिस प्रकार गंधार प्रदेश की भेड़े रोमों से भरी रहती है उसी प्रकार मैं गुणों से भरपूर हूँ।              
उŸारवैदिक काल मे महिलाओं की सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा ऋग्वैदिक काल की तुलना में कुछ कम हो गई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिन्ता का कारण बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्यूत तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को असत्य बतलाया गया है। कई अवसरों पर स्त्री और शूद्र के साथ शिक्षितों के भाषण को अनुचित बतलाया गया है। स्त्री को निष्कृष्ट मानते हुए ब्राह्मण गृहसूत्र, ध्रर्मसूत्र स्मृति और पुराणों में शूद्र के साथ उल्लेखित किया गया है। धर्मशात्रों में स्त्री को आजीवन दास बतलाया गया है। मनु और याज्ञवल्वय के अनुसार स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं है, जब तक कुमारी रहती है पिता उसकी रक्षा करता है युवावस्था में पति उसे नियंत्रित करता है और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। यह  बतलाया गया है कि पुरुष स्त्रियों को सदैव अपने नियंत्रण में रखे। कालान्तर मे पति की प्रभुता लगातार बढ़ती चल गई। पति को पत्नी का देवता माना जाने लगा। मनु ने स्त्री को अपने पति की देवतुल्य आराधना करने का उपदेश दिया है। रामायण और महाभारत में भी पति को देवतुल्य मानने के संकेत मिलते है। वहीं स्त्री पूज्यनिय होगी जो दुराचारी, कामी, लम्पट शीलगुण विद्याहीन पति को भी देवता की तरह पूजे। तैतरीय संहिता में कहा गया है कि एक सदाचारी स्त्री, दुराचारी पति से भी निःकृष्ट है।
          रोम के वर्ग विभाजित पितृसŸात्मक समाज में स्त्रियों एवं दासों को एक ही श्रेणी में रखा जाता था। उसी प्रकार भारत में भी स्त्रियों और शुद्रों को एक  ही श्रेणी में रखा जाता था। संस्कृत के मूल पाठों के अनेक परिच्छेदों में स्त्रियों और शुद्रों के साथ समान व्यवहार का उल्लेख है। उŸारवैदिक काल में दोनों को वेद पढ़ने और वैदिक अनुष्ठानां में भाग लेने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों और शूद्रों को बराबर समझने का सर्वप्रथम उल्लेख लगभग छठी शताब्दी ई0 पूर्व के ग्रंथ शतपथ ब्राह्यण में पाया जाता है। लेकिन गुप्त पूर्व और अधिकŸार गुप्तोŸार ग्रंथों से अभिप्रमाणित होता है कि स्त्रियाँ शूद्रों की, जो खिदमती वर्ग  के होते थे; कोटि की समझी जाती थी और पराधीन थी। यह वहीं स्त्री थी जिसे वैदिक युग में घर में रानी की तरह प्रतिष्ठित किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों में साधिकार प्रवेश पाती थी। ऋग्वैदिक ऋचाओं में कुछ महिलाओं को यज्ञ करते हुए पाया गया है। ऋग्वेद में एक कन्या का उल्लेख है जो यज्ञ में इन्द्र देवता को सोमरस प्रदान करती है। स्त्रियाँ  केवल रजस्वला की दशा में ही अमेध्य समझी जाती थी। बाद में प्रत्येक माह इस प्रकार दूषित होने के कारण स्थाई रूप से यज्ञ के लिए अमेध्य समझी जाने लगी। स्त्रियों का अयोग्य होना तथा आर्यो द्वारा अनार्य स्त्रियों के साथ विवाह सम्बन्ध भी पत्नी को यज्ञाधिकार से बहिष्कृत करने का एक मुख्य कारण रहा होगा। ये अनार्य पत्नियाँ वैदिक कर्मकाण्ड में अनेक भूलें कर सकती थी। इसी कारण उनसे यज्ञकार्य का अधिकार छीनना वांछनीय समझा गया। कैलाशचन्द्र जैन का विचार है कि छठी सदी ई0 पूर्व में बालविवाह का प्रचार होने से स्त्रियों में उपनयन की प्रथा अप्रचलित होने लगी। स्त्रियों को उपनयन  के अभाव में शूद्र समझा जाने लगा और यज्ञ और मंत्रोच्चारण का अधिकार छिन लिया गया।7 8वीं सदी के पराशर स्मृति के अनुसार शूद्र और स्त्री की हत्या का दण्ड एक जैसा होगा। भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण स्त्री, वैश्य या शूद्र को अधम कोटि का प्राणी बताकर उसके उद्धार की बात करते है। सांख्यायन गृहसूत्र के अनुसार स्त्री और शूद्र के निकट वेदपाठ वर्जित है। संस्कृत नाटकों एवं महाकाव्यों में स्त्री एवं शूद्र पात्रों  को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है।8 बाणभट्ट की कादम्बरी, श्रीहर्ष की नैषध चरित और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में स्त्री और निम्न जाति के लोग प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते है, जबकि राजवंशी पुरुष संस्कृत का। बौद्धधर्म मे भी नियमानुसार समर्पित भिक्षुणी के भी सदैव नवीनतम प्रशिक्षित भिक्षु के अधीन ही रहना पड़ता था। रामशरण शर्मा के अनुसार यह सभी प्राचीन वर्ग विभाजित समाजों का सामान्य लक्षण प्रतीत होता है कि जहाँ पुरुष का स्त्री पर तथा पुरोहितों एवं योद्धाओं का छोटे-छोटे व्यापारियों एवं उत्पादक श्रमिकां पर आधिपत्य रहता है, वैसे समाज में स्त्रियाँ और श्रमिक वर्ग एक ही कोटि में रखे जाते थे।
        वैदिक काल में पति को पत्नी की हत्या करने या प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं था। महाभारत के अनुसार स्त्रीवध ब्रह्महत्या तथा गौहत्या के तुल्य महापाप तथा अप्रायश्चित अपराध के रुप में माना गया है। पति को पत्नी को देने तथा बेचने का भी अधिकार नहीं था, पर दासी स्त्रियों को दान में राजाओं को कन्याएँॅ उपहार में देने के उल्लेख आवश्य मिलता हैं। पति को कुछ अवस्थाओं में पत्नी को प्रताड़ित करने का अधिकार मिला हुआ था। कौटिल्य के अनुसार पत्नी को अनुशासन में रखने के लिए प्रताड़ा जा सकता है। मनु ने भी पति को पत्नी के अपराध करने पर उसे दंडित करने का निर्देश दिया है। पति को कुछ दशाओं में एक पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्री से विवाह का तथा भार्या त्याग का अधिकार प्राप्त था। पत्नी के शराबी होने, कुल्टा, प्रतिकूल, रोगिणी, अपव्ययी, तथा वंध्या होने पर उसे त्यागा जा सकता था। परन्तु भार्या को त्यागने पर पति को उसका भरण - पोषण करना अनिवार्य था।9 वृहस्पति ने जब प्रमादपूर्वक अपनी प्रमदा जुहू का परित्याग कर दिया तब वह जरा भी विचलित हुए बिना निर्णायक मंडल के पास चली गई। निर्णायकों के आदेश से पत्नी त्याग का प्रायश्चित कर वृहस्पति फिर से गृहस्थाश्रम में दाखिल हुए थे।
         बौद्ध साहित्य में भी महिलाओं की स्थिति का जो चित्रण मिलता है वह प्रशंसनीय नहीं है। बौद्धकाल में उनके सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों में कमी आई थी। चुल्लवग्ग जातक से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश के विरोधी थे और प्रथम बार उन्होंने अपने पोषण करने वाली प्रजापति गौतमी को संघ में लेने से स्पष्टतः इंकार कर दिया था लेकिन जब आनन्द के परामर्श से वैशाली में बुद्ध ने गौतमी को संघ में प्रवेश के साथ ही प्रवज्जा की अनुमति प्रदान कर दी तो अत्यंत अशांत और क्षुब्ध हो गए थे तथा संध के विनाश की भविष्यवाणी तक कर डाली थी। साथ ही उन्होंने स्त्रियों के आचरण सम्बन्धी कठोर नियम भी बना दिए। इस नियम के अनुसार भिक्षुणी को अपने साथी भिक्षुओं से हीनतर माना गया है। बुद्ध स्त्रियों के प्रति सदैव संशयशील रहे, वे आनन्द से अक्सर कहा करते थे कि जहाँ नारियॉँ घर छोड़कर संध में प्रवेश करती है वहॉँ धर्म स्थाई नही रह पाता।
          सामाजिक स्तरीकरण में उच्च जातियों की तुलना में शूद्र महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। ब्राह्मणिक ढाँॅचे पर आधारित वर्णव्यवस्था के कारण भी स्त्रियों की स्थिति में अन्तर था। बौधायन धर्मसूत्र से ज्ञात होता है कि उसके आर्थिक कारण थे। बौधायन के अनुसार कृषि आदि सेवा कर्म में सन्नद्व होने के कारण वैश्य एवं शूद्र स्त्रियों को वश में रखना संभव नहीं है। निम्न जातियों की स्त्रियॉँ घर बाहर दोनों जगहों पर काम करती थी इससे उसमें पति पर निर्भरता नहीं रहती थी। इसके विपरीत उत्पादन कार्यों से उच्चवर्णों का अलगाव उनकी स्त्रियों के पतियों पर आश्रित होने का कारण था। साथ ही उच्चवर्ण की स्त्रियों का अपने पति की सम्पत्ति पर अधिकार का अभाव भी वह प्रमुख कारण था जिसके चलते पति पर उच्चवर्ण की स्त्रियों की निर्भरता बढ़ गई थी।
       प्राचीन ऐतिहासिक गं्रथों में महिलाओं को स्वयं संपत्ति मानते हुए उनको उŸाराधिकार से वंचित रखा गया था। वैदिक युग में स्त्री की सामाजिक स्थिति अत्यंत अच्छी होने के बावजूद उनके साम्पिŸाक अधिकार उपेक्षित थे। ऋग्वेद मे यह उल्लेख मिलता है कि भाई अपनी बहन को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं देता था। तत्कालीन कुछ उदाहरणों से ऐसे संकेत मिलते है जिससे स्पष्ट होता है कि वैदिक युग के प्रारम्भ में स्त्रियों को कुछ सम्पिŸा के अधिकार भी प्राप्त थे। संहिताओं में पत्नी के पारिग्राह्य अर्थात् घर की वस्तुओं की स्वामिनी स्वीकार किया गया है। स्त्री को अपने लिए धन का कुछ विशिष्ट भाग प्राप्त होता था जिस पर केवल उसी का अधिकार था। स्त्रीधन में से नारी ब्राह्मणों को दान भी दे सकती थी। किन्तु संभवतः वैदिक युग के अंत में विदित होता है कि पत्नी पति के दाय की उŸाराधिकारिणी होती थी। याज्ञवल्क्य के संन्यास ग्रहण करने का निश्चय करने पर एक पत्नी मैत्रेयी का दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ संपिŸा का संविभाग करने को कहा गया था। ऋग्वैदिक काल में स्त्री को सम्पिŸा और शासन के अधिकारों से वंचित रखने के पीछे कुछ विशेष कारण उŸारदायी थे। भू-सम्पिŸा का अधिकारी वह होता था जो शक्तिशाली शत्रुओं से बलपूर्वक उसकी रक्षा करने में समर्थ होता था। चूँॅकि यह कार्य स्त्री के वश का नहीं था अतः उसके धन सम्बन्धी अधिकारों को मान्यता नहीं मिली थी।
           थेरीगाथा में उल्लेख मिलता है कि सुन्दरी की माता अपनी पुत्रियों के बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए मना करती है ताकि वे उपने पिता की समस्त सम्पत्ति की उतराधिकारिणी हो सके, क्योंकि वह भिक्षु बन गया था (थेरीगाथा - 327)  बौधायन आपस्तम्ब, गौतम और महाभारत में कन्या को औरस पुत्र के अभाव में अन्य पुत्रों की अपेक्षा अधिक ऊँचा स्थान दिया गया है। नारद ने भी पुत्रों के अभाव में दुहिता को ही दायद बताया है। कात्यायन ने अविवाहित कन्या को पत्नी के अभाव में ‘खिचहर‘ माना है। वृहस्पति ने भी पुत्र के अभाव में पुत्री को दायद माना है। लेकिन मनु ने स्त्रियों को ताबेदार घोषित करते हुए साम्पत्तिक अधिकार प्रदान नहीं किए है। स्त्रियों को मात्र स्त्रीधन पर अधिकार है जिसका अर्थ था कि वे अपने सम्बन्धियों द्वारा दिए गये वस्त्रों, रत्नों और इसी प्रकार की चल सम्पिŸा की वस्तुओं के रूप मे दान और उपहार ले सकती थी।10 वास्तव में इसका लाभ केवल उच्चत्तर एवं समृद्ध महिलायें ही उठा सकती थी। बाद में स्थिति बदली और उनकी गणना सम्पिŸा के तौर पर की जाने लगी। बहुत से परिच्छेदों में स्त्रियॉँ चल सम्पिŸा के तौर पर मानी गई है।
           ऋग्वेद और महाभारत के कुछ उद्धरणों से पता चलता है कि पति का पत्नी के शरीर पर पूरा अधिकार था और वह उसे इच्छानुसार उपहार में दे सकता था। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को द्यूतक्रीड़ा में दाव पर लगा दिया था। वैदिक युग में प्रयुक्त दम्पिŸा शब्द का यह निहितार्थ है कि सभ्य परिवारों में पत्नी को पति के समान ही सम्पिŸा में समान अधिकारी माना गया है। विवाह के अवसर पर पति यह प्रतिज्ञा करता था कि वह आर्थिक मामलों मे अपनी पत्नी के अधिकारों तथा हितों की उपेक्षा नहीं करेगा। परन्तु संयुक्त परिवार के सिद्धान्त से स्त्री को बहुत कम लाभ हुए। उसे केवल अपने निर्वाह के लिए पति से हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार मिला। मनुस्मृति में कहा गया है कि अपने पत्नी के उचित निर्वाह की व्यवस्था किए बिना पति कहीं यात्रा पर नहीं जा सकता है। यदि पुरुष एक पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करता है तो ऐसे प्रथम स्त्री के जीवन-निर्वाह के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। प्रारम्भिक विधि-व्यवस्थाकारों ने पत्नी को पति के विरुद्ध राजकीय न्यायालय में जाने की अनुमति दी है फिर भी विज्ञानेश्वर जैसे उŸारकालीन शास्त्राकारों ने स्पष्टतः इस बात पर जोर दिया है कि यदि पति अपनी साध्वी पत्नी का त्याग करे अथवा उसकी सम्पिŸा का अपहरण करे तो वह न्यायालय में उपस्थित हो सकती है। निरुक्त से भी पता चलता है कि कभी-कभी स्त्रियाँ अपने अधिकारों को सिद्ध करने के लिए न्यायालय में जाती थी।

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